Provident Fund (PF) हर कर्मचारी के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण बचत योजना है। जब भी आप नौकरी छोड़ते हैं, रिटायर होते हैं या किसी जरूरी वजह से पैसे की जरूरत होती है, तो आप अपना PF का पैसा निकाल सकते हैं। अब ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुकी है, जिससे आपका समय और मेहनत दोनों बचते हैं।
इस आर्टिकल में आप जानेंगे –
- PF Claim Online करने की पूरी प्रक्रिया
- किन-किन हालात में PF निकाला जा सकता है
- ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स
- टैक्स और नियम
- FAQs
PF Claim करने की ज़रूरी शर्तें
PF का पैसा निकालने से पहले आपके अकाउंट में कुछ जरूरी शर्तें पूरी होनी चाहिए :
- UAN एक्टिव होना चाहिए – आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लॉगिन के लिए जरूरी है।
- KYC पूरा होना चाहिए – आधार, पैन और बैंक अकाउंट लिंक होना अनिवार्य है।
- मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए – OTP वेरिफिकेशन के लिए।
- नौकरी छोड़ने की स्थिति – पूरी निकासी (Full Withdrawal) तभी संभव है जब आपने नौकरी छोड़ दी हो और 2 महीने तक बेरोजगार हों।
PF Claim किन हालात में कर सकते हैं ?
- नौकरी छोड़ने के बाद – 2 महीने बेरोजगार रहने के बाद पूरा PF निकाल सकते हैं।
- मेडिकल इमरजेंसी – इलाज, अस्पताल खर्च आदि के लिए Partial Withdrawal किया जा सकता है।
- शादी या शिक्षा – अपने या बच्चों की शादी और पढ़ाई के लिए PF निकाला जा सकता है।
- घर या प्लॉट खरीदने के लिए – EMI, डाउन पेमेंट या निर्माण के लिए।
- रिटायरमेंट – 58 साल की उम्र पूरी होने पर पूरा PF निकाला जा सकता है।
- मृत्यु की स्थिति – नॉमिनी या परिवार के सदस्य को पूरा PF मिलता है।
PF Claim Online Step by Step Process
Step 1: EPFO Portal पर लॉगिन
- वेबसाइट खोलें: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in
- अपना UAN, पासवर्ड और Captcha डालें।
Step 2: KYC डिटेल चेक करें
- “Manage” – “KYC” सेक्शन में जाएँ।
- आधार, पैन और बैंक डिटेल वेरिफाई करें।
- अगर कोई गलती है तो पहले उसे सही करवाएँ।
Step 3: Claim ऑप्शन चुनें
- “Online Services” – “Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)” पर क्लिक करें।
- आपकी जानकारी (नाम, पिता का नाम, आधार, बैंक अकाउंट) स्क्रीन पर दिखाई देगी।
Step 4: बैंक अकाउंट वेरिफाई करें
- बैंक डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा।
- OTP डालकर कन्फर्म करें।
Step 5: Withdrawal टाइप चुनें
- Form-19 – Final Settlement (Full PF निकासी)
- Form-10C – Pension Withdrawal
- Form-31 – Partial PF Withdrawal (Education, Marriage, Medical, House Loan आदि के लिए)
Step 6: Reason और Amount भरें
- PF निकालने का कारण चुनें।
- आंशिक निकासी (Partial) में राशि भरनी होगी।
Step 7: Final Submission
- सबमिट करने के बाद एक Reference Number मिलेगा।
- Status “Track Claim Status” सेक्शन से देखा जा सकता है।
PF Claim के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक/कैंसिल्ड चेक
- पासपोर्ट साइज फोटो (कुछ मामलों में)
- नौकरी छोड़ने का प्रमाण (कुछ स्थितियों में)
PF Claim Settlement Time
- आमतौर पर 7–15 दिन में पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है।
- कभी-कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी होने पर 20–30 दिन भी लग सकते हैं।
PF Withdrawal पर टैक्स नियम
- अगर आपने 5 साल से पहले PF निकाला है तो टैक्स लगेगा।
- 5 साल से ज्यादा समय के बाद निकासी पर टैक्स नहीं लगता।
- 50,000 रुपये से ज्यादा राशि पर TDS कट सकता है (अगर पैन लिंक नहीं है तो 30%)।
PF Claim Online करने के फायदे
- पूरी तरह पेपरलेस प्रक्रिया।
- सीधे बैंक अकाउंट में पैसा।
- Employer की मंजूरी की जरूरत नहीं (अगर KYC पूरी है)।
- घर बैठे क्लेम करने की सुविधा।
FAQs
Q1. क्या नौकरी करते समय PF का पैसा निकाल सकते हैं ?
हाँ, Partial Withdrawal जैसे मेडिकल, शादी, शिक्षा या हाउस लोन के लिए निकाला जा सकता है।
Q2. PF Claim के लिए कितना समय लगता है ?
7 से 15 दिन में पैसा अकाउंट में आ जाता है।
Q3. अगर UAN से आधार लिंक नहीं है तो क्या क्लेम कर सकते हैं ?
नहीं, आधार लिंक अनिवार्य है।
Q4. PF Claim का Status कैसे चेक करें ?
EPFO Portal या UMANG App से Status Track कर सकते हैं।
Q5. क्या PF Claim करने पर टैक्स देना पड़ता है ?
अगर 5 साल से पहले पैसा निकाला है तो टैक्स लगेगा, 5 साल बाद टैक्स फ्री है।
निष्कर्ष
PF Claim Online करना अब बेहद आसान और सुरक्षित है। अगर आपके UAN, आधार और बैंक डिटेल्स सही से लिंक हैं तो आप कुछ ही मिनटों में क्लेम कर सकते हैं। सही कारण और डॉक्यूमेंट्स के साथ आवेदन करने पर आपका PF पैसा जल्दी ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।